अब घर बैठे-बैठे ऑनलाइन आसानी से वोटर लिस्ट में देखें या दर्ज कराएँ अपना नाम !
अब घर बैठे-बैठे ऑनलाइन आसानी से वोटर लिस्ट में देखें या दर्ज कराएँ अपना नाम !
पहले की तरह दोस्तों अब आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी अभियान की या किसी सरकारी दफ्तर में दौड़ लगाने की कोई ज़रुरत नहीं है | क्योंकि अब आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना दर्ज करवा सकते हैं | इसके लिए आपको NVSP Service Portal पर जाकर Form No. 6 को ऑनलाइन भरना होगा | उसके बाद उसमें ज़रूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा | ऐसा करते ही आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा |
इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो Form No.6 को Online Download करके भी भर सकते हैं | या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), बूथ लेवल अधिकारी के ऑफिस से इसे नि:शुल्क में भी ले सकते हैं | इसे भरने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए | साथ ही साथ वह उस पंजीकरण वाले क्षेत्र का सामान्य निवासी भी होना चाहिए |
यह दस्तावेज़ लगाएँ Form No. 6 में -
तब जाकर वह व्यक्ति Form No.6 को भरके मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है अन्यथा नहीं | Form No. 6 में आपको अपनी हाली ही की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकानी होगी | साथ ही साथ निवास और आयु के प्रमाणों की कॉपी भी लगानी होगी | उसके बाद आपको फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा या फिर डाक द्वारा भेजना होगा |कार्यालय में आपका फॉर्म जमा होते ही एक Booth Level का Officer आपके दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए आपके पाते पर आएगा | सारे दस्तावेज़ सही पाए जाने पर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया जाएगा और आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा | कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकता है क्योंकि यह गैरकानूनी है |
एक से ज़्यादा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है गैरकानूनी -
नया वोटर आईडी कार्ड बनाते समय पुराने निवास की मतदाता सूची से आपको अपना नाम हटवाना होगा | अन्यथा आप किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं | वोटर आईडी कार्ड में यदि आपका पता गलत है तो उसे सुधारने के लिए आपको Form No. 8 को भरना होगा | इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से भर सकते हैं |इसके अलावा दोस्तों आप Form No. 7 को भरकर किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं | Form No. 7 को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से भर सकते हैं | | लेकिन फॉर्म भरते समय आपको आपत्ति से जुड़े व्यक्ति का विवरण देना ज़रूरी है | जिससे की उसका नाम मतदाता सूची से जोड़ा या हटाया जा सके |
दोस्तों केवल वोटर आईडी कार्ड होने से ही वोट नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके लिए आपका नाम मतदाता सूची में भी होना ज़रूरी है | मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में जा सकते हैं और वहाँ अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं | साथ ही साथ आप 1950 पर कॉल करके चुनाव के दौरान नामांकन और मतदान से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं |
इसके अलावा दोस्तों आप मतदाता सूची और वोटर आईडी कार्ड से जुड़े ज़्यादातर काम ऑनलाइन घर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं | जिसमें नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना , वोटर आईडी कार्ड में कोई सुधार करना, आदि चीज़ें शामिल है | पुराने वोटर आईडी कार्ड में पता बदलवाने हेतु 25 रुपये शुल्क लगता है |
How to check my name in voter list
दोस्तों वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर ले की कही आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले से तो नहीं हैं ? और इसे चेक करने के लिए हम आपको election commission of india की ऑफिसियल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये बतायेंगे जिस से आप आसानी से पता कर पाएंगे की आपका नाम इस बार होने वाले चुनाव की वोटर लिस्ट में हैं या फिर नहीं , उसके लिए आप को सबसे पहले election commission of india की Official Mobile application को डाउनलोड करना होगा और फिर नीचे दिए हुए विडियो को देख कर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में हैं या नहीं अच्छे से सर्च कर सकते हैं :-
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