Birth Certificate Online Apply कैसे करे? (All states)
Birth Certificate Online Apply कैसे करे?
Birth Certificate किसी भी Person के लिए सबसे Important Document होता है. आजकल Birth Certificate के Base पर आगे को बहुत सारे Work होते है जैसे की Birth Certificate के Base पर School में Admission होता है, और कई सारी Government facilities इसी के Base पर मिलती है, अगर आप Passport बनवाते है तो उसके लिए आपको Birth Certificate की जरुरत होती है.
अगर आपका Baby Hospital में पैदा होता है तो आपको Birth Certificate Hospital से ही बनकर मिलता है लेकिन अगर baby कही भी और जगह में पैदा होता है तो आप Online या Offline कही पर भी Birth Certificate बनवा सकते है. Friends आज मैं आपको बताउंगी की अगर आप Birth Certificate Online Apply करना चाहते है तो कैसे कर सकते है.
बच्चा अगर घर में पैदा हुआ होता है तभी आप लोग Online बर्थ सर्टिफिकेट के लिए apply कर सकते है अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो यह हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है.
तो चलिए शुरु करते है Birth Certificate Online Apply कैसे करे-
Birth Certificate के लिए Online Apply कैसे करे-
General Public Sign-up-
Step 1: सबसे पहले आप crsorgi.gov.in पर Click कर ले.
Step 2: अब आपको Right sight में General Public Sign up का एक Option दिया गया है पहले आपको उसे Click करना है.
Step 3: अब आपसे Name, Id, जिला/शहर, Mobile number, जन्म स्थान fill करने को कहा जायेगा और साथ में एक Captcha Code fill करने को कहा जायेगा आप इसे fill कर लीजिये.इसके बाद आपको Register में Click कर देना है.
Account Activate-
Step 4: अब आपका account Register हो गया है इसके बाद आपको आपका Account Activate करना है.
Step 5:Activate करने के लिए आपको अपनी Email Id Open करनी है वहा आपको एक Email Send की जाएगी आपको उस Email को Open करना है.
Step 6: पहले आपको User Id दी जाएगी आपको उस User Id को Save करके रख लेना है फिर वहा पर Click here करके आपको एक link Show होगा आपको उस Link पर Click करना है.
Step 6: अब आपको अपनी User Id Copy कर देनी है इसके बाद आपको नया Password Generate करना है आपका Password कुछ इस तरह का होना चाहिए manu@123 otherwise वहा पर आपको कुछ Password Suggest किये जायेंगे आप उन में से भी Select कर सकते है.
Step 7: फिर वही पर आपको एक Captcha Code दिया जायेगा आप उसे fill कर लीजिये उसके बाद Submit पर Click कर दीजिये.
Account Activate Done-
Step 8: अब आपका Account Activate हो जायेगा.
Step 9: फिर आपको Log-in करना है.(Log-in करने के लिए आप User Id, Password और Captcha डालेंगे उसके बाद Login में click कर देंगे)
Step 10: Login होने के बाद एक Option Birth का दिया है आपको उस पर Click करना है उसके बाद आपको Add Birth Registration पर Click करना है.
Step 11: अब आपके सामने एक Form आ जायेगा आपको उस Form को fill करना है. fill करने के बाद Submit पर Click कर दे(Submit करने से पहले एक बार form को जरुर पड़ ले सब कुछ ठीक से fill किया है की नही अगर नही किया है तो आप Edit पर जाकर फिर से Form में Edit कर सकते है)
Step 12: आप इसका Print Out भी निकल सकते है और Computer पर एक Soft Copy भी download कर सकते है.
Step 13: इसके बाद आपको इस Form को Registrar के यहाँ पर जमा कर देना है जिसका Address आपको Form में ही दिया जाता है.
Birth Certificate कहा बनता है-
- नगर निगम
- नगर पालिका
- ग्राम पंचायत
Birth Certificate बनाने के लिए Important Document-
- बच्चे के माता-पिता के पहचान पत्र
- जन्मस्थान प्रमाण पत्र
- बच्चे का Name(अगर आपने बच्चे का Name नही रखा है तो आप बाद म भी add कर सकते है पर मैं आपको Recommender करूंगी की आप पहले बच्चे का Name रख ही ले)
- माता-पिता के विवाह का प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र जिस Website पर submit करने के बाद Print किया गया है.
- Affidavit (अगर बच्चे के जन्म के एक साल बाद आप Birth Certificate के लिए apply कर रहे है तो)
Birth Certificate कितने दिन बाद मिलता है-
- Birth Certificate बनने के बाद आप इसे Online भी Download कर सकते है.
- Birth Certificate के लिए Apply करने के बाद 7 से 21 दिन के अन्दर आपको मिल जायेगा.
- आप इसे नगर निगम में जाकर भी ले सकते है.
Birth Certificate बनने में कितने Rupees लगते है-
- अगर बच्चे के पैदा होने के 21 दिन के अन्दर apply किया जाता है तो कोई Rupees नही लगते है.
- अगर बच्चे के पैदा होने के 21 दिन के बाद apply किया जाता है तो 2 Rupees देने होते है.(और ध्यान रहे की ये शुल्क हर राज्य में अलग अलग होता है)
How to Apply Birth Certificate Online?
1) जन्म के मामले में किस प्रकार के Document को Upload करना होगा जो उनके निवास स्थान पर होता है?
- माता-पिता द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा में घोषणा
- Self address proof - self attached डॉक्यूमेंट में से किसी एक की copy Voter id, बिजली/गैस/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वेध राशन card , आधार कार्ड, बैंक खाता etc.
2) जन्म के मामले में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को Upload करने की आवश्यकता है हॉस्पिटल में?
परिवार द्वारा संथागत(अस्पताल) घटनाओ की सूचना नहीं दी जा सकती है सदस्य/CSC, इस तरह की रिपोर्ट करना संस्था के प्रभारी का कर्तव्य है सम्बंधित रजिस्ट्रार को.
3) क्या जन्म के मामलो को Online दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा है?
हां, इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर घटनाओं की सूचना दी जानी चाहिए. अगर घटना 21 दिन की सीमा पर कर गयी, माता-पिता को कार्यालय में संपर्क करना चाहिए. जन्म पंजीकरण के लिए सम्बंधित रजिस्ट्रार( B & D)
4) विलंबित मामलो में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को upload करना चाहिए?
1. विलंबित दिनों की सीमा(21 दिन से 30 दिन क बीच)-
- निर्धारित form 1 में जानकारी.
2. विलंबित दिनों की सीमा(30 days से 1 Year)-
- निर्धारित form 1 में जानकारी
- गेर उपलब्धता प्रमाण पत्र (form 10)
- मुखबिर द्वारा शपथ पत्र.
- सक्षम अधिकारी से अनुमति.
3. विलंबित दिनों की सीमा (1 year से ज्यादा)-
- निर्धारित form 1 में जानकारी
- गेर उपलब्धता प्रमाण पत्र(form 10)
- विलम्ब शुल्क
- मुखबिर द्वारा शपथ पत्र
FAQ about Birth Certificate in India(Frequently asked question)-
1) घटना को पंजिकरण करने के लिए समय अवधि क्या है?
21दिनों की सामान्य अवधि (घटना की तारीख से) के लिए निर्धारित की गयी है.
2) क्या जन्म के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क है?
21दिनों तक कोई शुल्क नही लिया जायेगा उसके बाद शुल्क लिया जाता है.
3) क्या पंजीकरण की अवधि सामान्य होने के बाद बनायीं जा सकती है?
यदि जन्म की कोई भी घटना 21दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए सूचित नही की जाती है, तो निर्धारित विलम्ब पंजीकरण प्रावधानों के तहत किसी भी समय रिपोर्ट किया जा सकता है.
4) घटना की रिपोर्ट करने के लिए कोन जिम्मेदार है?
एक घर में जन्म के सम्बन्ध में, यह प्रमुख का कर्त्तव्य है घर या घर में मोजूद प्रधान के निकटतम रिश्तेदार या अनुपस्थिति में इस तरह के किसी भी व्यक्ति में, उस अवधि के दोरान उपस्थति सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति है सम्बंधित रजिस्ट्रार/ उप रजिस्ट्रार को घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है ये घटनाये आंगनवाडी कार्यकर्ता जैसे निर्धारित अधिसूचना के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है,
जन्म के सम्बन्ध में एक हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व या में हुई नर्सिंग होम या ऐसे अन्य सस्थान, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी या कोई भी इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अधिकिरत व्यक्ति रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है.
5) पंजीकरण के लिए किससे संपर्क करे?
जन्म की घटनाओ को घटना के स्थान पर पंजीकृत किया जाता है RBD की धारा 7 के प्रावधान के तहत अधिनियम, प्रत्येक स्थानीय छेत्र के लिए बर्थ के रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाते है नगर पालिका, पंचायत या अन्य प्राधिकरण के अधिकार छेत्र के भीतर का छेत्र. उप-पंजीयक अधिनियम की रा 7(5) के तहत भी नियुक्त किये जाते है और किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है.
A. ग्रामीण छेत्र- निम्नलिखित अधिकारियो को रजिस्ट्रार ऑफ़ बर्थ के रूप में नियुक्त किया गया है
- 16 राज्यों में पंचायत सचिव/ कर्मी/ ग्राम सेवक, ग्राम विकासधिकारी और 3 UTs (आँध्रप्रदेश, बिहार,छत्तीसगड) (CEO जनपदपंचायत), गोवा, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्यप्रदेश(CEO जनपदपंचायत), महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलेंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल(उप पंजीयक) दमन और द्वीप, डी एंड एन हवेली और पुदुचेरी.
- 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी या समकक्ष (असम, हरियाणा, मेघालय, उडीसा, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर(आंशिक रूप से), पश्चिम बंगाल(द्वितीय चिकित्सा) BPHC/रूरल हॉस्पिटल), A & N आइलैंड, चंडीगड़ UT, दिल्ली के लिए office से attached और लक्ष्यद्वीप.
- 2 राज्यों में ग्राम लेखाकार/ ग्राम प्रशानिक अधिकारी कर्नाटक और तमिलनाडु.
- जम्मू और कश्मीर में SHO/ पुलिसधिकारी
- प्राथमिक स्कूल के टीचर और प्रमुख टीचर प्राथमिक विद्यालय मिजोरम में और क्रमशः नागालैंड.
- अरुणांचल प्रदेश में सर्कल अधिकारी/ ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता.
B. पंजीकरण केंद्र/ यूनिट्स सरकारी हॉस्पिटल-
इसके अतरिक्त प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल में पंजीकरण केंद्र/ एकैया भी खोली गईं, चक्कर/ PHC राज्य के अधिकांश हिस्से में है. जन्म घटना उन स्थानों को पंजीकृत किया जाता है और जन्म का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष जिन्हें रजिस्ट्रार या उप के रूप में घोषित किया गया है.
जो घटनाए निजी अस्पताल और उन अस्पतालों में हुई जहा पंजीकरण एकैया नही खोली हैं, के सम्बंधित रजिस्ट्रार को सूचित किया जायेगा वह छेत्र जहा अस्पताल मोजूद है. इस तरह की घटना की सूचना सस्थान संस्थान द्वारा दी जाएगी.
C. शहरी छेत्र-
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या समकक्ष अधिकारी है जन्म के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त. जिला अस्पताल, रेफरल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पताल ने भी रजिस्ट्रार ऑफ़ बर्थ और घोषित किया है पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए.
6) जन्म प्रमाण पत्र कितनी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं?
जन्म प्रमाण पत्र की एक मुफ्त प्रति मुखबिर को धारा 12 के तहत जारी की जाती है RBD अधिनियम. अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान के अनुशार, किसी भी संख्या में प्रतिया हो सकती है निर्धारित शुल्क के बाद किसी के भी द्वारा प्राप्त किया गया.
7) क्या बच्चे के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है?
अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के तहत, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है बिना बच्चे के नाम के, ऐसे मामलो में, सम्बंधित द्वारा नाम दर्ज किया जा सकता है पंजीकरण प्राधिकरण बिना किसी शुल्क के 12 महीनो के भीतर इर शुल्क लगाकर निर्धारित शुल्क 15 वर्षो तक (पंजीकरण की तारीख से)
8) जन्म के पंजीकरण के क्या लाभ है?
जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का पहला अधिकार है और यह उसकी ओर पहला कदम है अपनी पहचान स्थापित करना जन्म के उपयोग-
- विद्यालय में प्रवेश के लिए.
- रोजगार के लिए आयु के प्रमाण पत्र के रूप में.
- सादी में उम्र के प्रमाण के रूप में.
- पितृत्व स्थापित करने के लिए.
- निर्वाचक नामावलियों में नामांकन के उद्दश्य से आयु की स्थापना करना.
- राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर में पंजीकरण के लिए.
- बिमा कंपनियों और अन्य कम्पनियों से बकाया का दावा करने के लिए.
9) पंजीकरण के बाद सुधार की अनुमति है या नही?
RBD की धारा 15 के प्रावधान के तहत सुधार या रद्द करने की अनुमति है.
10) यदि भारतीय नागरिक का जन्म विदेश में हुआ, तो क्या कोई प्रावधान है भारत में इस तरह के जन्म को पंजीकरण करने के लिए.
नागरिकता अधिनियम 1995 और नागरिको के तहत नियम 1956 में भारत के बाहर जन्म लेने वाले किसी भी बच्चो को उसके जन्म को पंजीकृत किया जायेगा. हालांकि, RBD अधिनियम की धारा 20 के तहत, यदि माता-पिता के बच्चा भारत में बसने की दृष्टि से, उक्त जन्म को पंजीकृत कर सकता है बसने के स्थान पर भारत में बच्चे के आगमन की तारीख से 60 दिनों में. अगर यह जन्म 60 दिनों से भीतर पंजीकृत नही किया जा सकता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) और (3) के विलंबित पंजीकरण प्रावधान के तहत पंजीकृत किया जा सकता है
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